पुराने वोटर्स को नाम जुड़वाने के लिए देना होगा घोषणा पत्र
सबका संदेस न्यूज छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार- ऐसे युवा जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर हो गई है और वे अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं ऐसे लोगों का नाम तभी जुड़ेगा जब वे इस बात का घोषणा पत्र देंगे कि कहीं दूसरी जगह पर उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। इस बार चुनाव आयोग इस बात को लेकर सख्त है कि एक मतदाता का नाम देश के किसी भी वोटर लिस्ट में दोबारा न जुड़ पाए। वहीं इससे कम उम्र के लोगों के नाम आसानी से जोड़े जा सकेंगे।
लोकसभा चुनाव के 1 जनवरी 2019 को आहर्ता मानते हुए वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम इन दिनों चल रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के पूर्व भी वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े व काटे गए थे। करीब छह माह पहले हुए वोट लिस्ट के पुनरीक्षण में ऐसे लोगों के नाम जोड़े या काटे जा चुके हैं जो पुराने वोटर हैं। इसलिए अब ऐसे पुराने वोटर्स के नाम जुड़वाने की संभावना कम है, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के इन दिनों ट्रांसफर भी चुनिंदा ही हुए हैं। इस एक माह में नए वोटर्स के ही नाम शामिल करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता में है। इसलिए पुराने वोटर्स से घोषणा पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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