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#SarkaronIBC24: अब नहीं होगा बुलडोजर वाला ‘न्याय’, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, राजनीतिक बहस होना तय

#SarkaronIBC24 नईदिल्ली: अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी । इसके लिए राज्यों को एक उचित प्रक्रिया के पालन की व्यवस्था करने की बात कही है । बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर के धड़ल्ले से इस्तेमाल पर लगातार बातें उठती रही हैं..अब जबकि सर्वोच्च अदालत ने इसको लेकर एक निर्णय दे दिया है तो इस पर नए सिरे से राजनीतिक बहस होना तय है ।

interim stay on the bulldozer action against criminals अब बुलडोजर वाला ‘न्याय’ नहीं होगा..अब अपराधियों के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर..क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है..सुप्रीम अदालत ने ये भी हिदायत दी कि.. बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए.. कार्रवाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो.. सिर्फ सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन लिया जाए…इससे पहले 12 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि.. बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है..

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interim stay on the bulldozer action against criminals

वहीं 2 सितंबर को भी मामले में टिप्पणी की थी…किसी के आरोपी होने के आधार पर किसी का घर नहीं गिरा सकते..SC ने तमाम आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया..आदेश के बाद कई सवाल उठ रहे हैं..इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुलडोजर पर अंतरिम ब्रेक क्या बीजेपी के लिए झटका है..क्योंकि बुलडोजर उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा एक्शन में है जहां बीजेपी की सरकार है..

खैर सवाल कई हैं..लेकिन बुलडोजर पर लगी पाबंदी पर राजनीति भी तेज हो गई है..खास तौर पर विपक्ष सुप्रीम अदालत के बहाने बीजेपी पर हमलावर है. बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष एक तरफ जुबानी तीर चला रहा है तो..सुप्रीम आदेश पर बीजेपी नेताओं का भी अपना तर्क है..

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जाहिर है पिछले दिनों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घऱ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी..जिसे लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी..जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी..
फैसले के बाद कांग्रेस और मुस्लिम पक्ष इसे अपनी जीत की तरह देख सकता है..लेकिन सबसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी शासित राज्यों का अगला कदम क्या होगा ?

ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24

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