तिहाड़ जेल से बाहर आईं BRS नेता के. कविता, आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली: BRS leader K. Kavitha came out of Tihar Jail बीआरएस नेता के कविता तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद बीआरएस नेता के. कविता जेल से रिहा हो गई हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि राजनीति के चलते मुझे साढ़े 5 महीने तक जेल में रखा गया।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस नेता के. कविता पांच महीने बाद जेल से बाहर आई हैं। उन्हें CBI और ED की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जमानत दे दी है।
#WATCH | Delhi: BRS leader K Kavitha walks out of Tihar Jail.
She was granted bail in the Delhi excise policy case by the Supreme Court today. pic.twitter.com/QmBmODdtBL
— ANI (@ANI) August 27, 2024
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जेल से निकलते ही कही ये बात
तिहाड़ जेल से निकलने के बाद के. कविता ने अपने बेटे, पति और भाई केटीआर के गले लगकर रोईं। के. कविता के स्वागत में बीआरएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ तिहाड़ जेल के बाहर जुटी थी। कविता के स्वागत में ढोल, नगाड़े और पटाखे भी जलाए गए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि राजनीति के चलते मुझे साढ़े 5 महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन मैं और मेरी पार्टी बीआरएस और मजबूत हुए हैं।
#WATCH | Delhi: BRS leader K Kavitha released from Tihar Jail after she was granted bail in the Delhi excise policy case by the Supreme Court today. pic.twitter.com/miMUkSSlm0
— ANI (@ANI) August 27, 2024
SC ने एजेंसियों को लगाई फटकार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वो पांच महीने से हिरासत में हैं। गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेज के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। शीर्ष अदालत ने मामले में की जा रही जांच के नेचर को लेकर CBI और ED को जमकर फटकार लगाई।
#WATCH | Delhi: BRS leader K Kavitha says “We are fighters, we will fight it out legally and politically. They have only made the BRS and KCR’s team unbreakable.” pic.twitter.com/ODOIYZpeFw
— ANI (@ANI) August 27, 2024
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15 मार्च से पुलिस हिरासत में थीं
कोर्ट ने कई सवाल भी खड़े किए। बीआरएस से एमएलसी के. कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में थीं। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत दिया है।