छत्तीसगढ़

जिले में 18 से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों के लिए पेंशन योजना पंजीकरण हेतु ग्राम फंदवानी, डिंडौरी और सरगांव में शिविर आज

जिले में 18 से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों के लिए पेंशन योजना
पंजीकरण हेतु ग्राम फंदवानी, डिंडौरी और सरगांव में शिविर आज

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और समस्त लघु व्यापारियों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 4 दिसम्बर को विकासखण्ड मुंगेली के प्राथमिक शाला फंदवानी, विकासखण्ड लोरमी के संकुल केंद्र डिंडौरी और विकासखण्ड सरगांव के संकुल केंद्र सरगांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत 60 वर्ष के पश्चात लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को आयोजित शिविर में आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, मोबाइल नंबर के साथ अंशदान की प्रथम किश्त नगद राशि अथवा च्वाईस सेंटर के माध्यम से जमा किया जा सकता है। श्रमपदाधिकारी ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिक जैसे वनोपज कार्य में लगे श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों, सफाई कामगारों, मध्यान्ह भोजन, रसोईयां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, मितानिनों, स्व सहायता समूह की महिलाओं, आयुष्मान भारत के हितग्राहियों, राउत, चरवाहा, मछुआरों आदि को शामिल किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत भी 18 वर्ष से 40 वर्ष के समस्त लघु व्यापारी को शामिल किया गया है। इन दोनों योजना में पंजीकृत हितग्राहियों को 60 वर्ष के पश्चात 3 हजार रूपए की न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगा। योजना में शामिल होने हेतु मासिक अंशदान जो कि उम्र के अनुसार न्यूनतम 55 रूपए से अधिकतम 200 रूपए तक होगा।

 

 

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