ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु अनुमति लेना अनिवार्य-कलेक्टर
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु अनुमति लेना अनिवार्य-कलेक्टर
मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा है कि मुंगेली जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग करते है तो इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा।
छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत् तीव्र संगीत, हार्नटाईप ध्वनि विस्तारक का उपयोग अनुज्ञा के बिना तत्काल प्रभाव से संपूर्ण मुंगेली जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के अंदर प्रतिषेधित किया गया है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने के लिए अनुमति हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधित नगरीय निकाय क्षेंत्रों के लिए नियुक्त रिटर्निंग आॅफिसरों को प्राधिकृत अधिकारी बनाये गये हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त कर समान्यतः किया जा सकता है, परंतु शैक्षणिक संस्थाओ, चिकित्सालय, नर्सिंगहोम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आॅफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग समान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप प्रतिबंधित किया गया है।
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