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Manish Sisodia gets Bail : मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत, जेल से बाहर निकलने के लिए पूरी करनी होगी ये शर्तें

नई दिल्लीः Manish Sisodia gets Bail दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 लाख के मुचलके पर जमानत दिया। मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद थे। अब आखिरकार कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

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Manish Sisodia gets Bail सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और वो उसके बाद से ही लगातार जेल में थे। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,’जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं।सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है।

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पूरी करनी होगी ये शर्तें

सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं, तीसरी शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे।

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