पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास

सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- धारदार टांगी से पति की हत्या करने वाली प|ी सावित्री सिंह को जिला न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने आजीवन कारावास की सजा दी है। उसे एक हजार रुपए का अर्थदंड की दिया गया है। मामले में मृतक की तरफ से अपर लोक अभियोजन अनुप कुमार साव ने पैरवी की है।
मामला कोतवाली थाना अंतर्गत जूटमिल चौकी सराई भदर की है। दरअसल 3 जून 2018 को सुमित्रा शिकारी ने रिपोर्ट कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक 2 जून की रात आरोपी सावित्री सिंह और मृतक छत्रपाल सिंह दोनों एक साथ शराब पीकर घर आए। दोनों बीच गाली-गलौज हुई। तू-तू, मैं-मैं इतनी बढ़ गई कि दोनों मारपीट करने लगे। जब पति भारी पड़ने लगा तो प|ी सावित्री की नजर घर के कोने में रखी धारदार टांगी पर पड़ी। रोज-रोज के झगड़े को एक बार में खत्म करने की मंशा से उसने टांगी उठाई और अपने पति के सिर, गले और पीठ पर वार करना शुरू कर दिया। गंभीर चोट के कारण महिला का पति मारा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच उपरांत चालान कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने महिला को आजीवन कारावास और अर्थदंड दिया है।
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