छत्तीसगढ़

थाना – सकरी जिला– बिलासपुरअपराध क्रमांक- 399/2023 धारा- 34-2 आबकारी एक्ट

छत्तीसगढ़ बिलासपुर ब्यूरो रिपोर्ट
 “ऑपरेशन प्रहार” के तहत सकरी पुलिस की कार्यवाही।
 अवैध शराब बिक्री करने वाला आरोपी सकरी पुलिस की गिरफ्त में।
 आरोपी के कब्जे से 25 पाव अंग्रेजी गोवा शराब, 25 पाव देशी शराब एवं 02 बॉटल बीयर जुमला 10.300 लीटर कीमती 5690 रूपये को बरामद कर किया गया जप्त ।
 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
 “ऑपरेशन प्रहार” के तहत इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगा।

नाम आरोपी –
चितलेश कुमार चंद्रा पिता स्व खुबी लाल चंद्रा उम्र 41 साल साकिन ग्राम सिंघरा थाना मालखरौदा, जिला सक्ती, हाल मुकाम ग्राम भरनी थाना सकरी, जिला बिलासपुर छ.ग.

विवरण- इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा “आपरेशन प्रहार’’ के तहत थाना क्षेत्र में अवैध नशा के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) उमेश प्रसाद गुप्ता से मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी द्वारा सिविल टीम व पेट्रोलिंग के माध्यम से मुखबीर से जानकारी लिया जा रहा था कि दिनांक 27.06.24 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम भरनी में चितलेश चंद्रा के किराना दुकान में अधिक मात्रा में शराब बिक्री करने हेतु रखा है उक्त सूचना पर मुखबीर पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ मुखबीर के बताये हुए स्थान में गवाहों को साथ में लेकर दबिश दिये तो चितलेश कुमार चंद्रा के किराना दुकान में एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में 25 पाव अंग्रेजी शराब गोवा, 25 पाव देशी शराब प्लेन , 02 बोतल किंगफिसर कंपनी का बियर सभी में शराब व बियर भरी हुई सीलबंद है कुल शराब की मात्रा 10 लीटर 300 एमएल किमती 5690 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है एवं आरोपी चितलेश कुमार चंद्रा के विरूद्ध देहाती नालसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, बाद थाना आकर नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।

सराहनिय भूमिका – उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर मिश्रा, सउनि उदयभान सिंह, आरक्षक नर्मदा साहू, कलेश्वर यादव, मालिक राम साहू एवं महिला आरक्षक दुर्गा ओग्रे की विशेष भूमिका रही है।

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