Uncategorized

Reservation Cancelled News: नहीं मिलेगा 65 फ़ीसदी आरक्षण.. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका, जाति सर्वे के बाद बढ़ा दिया था कोटा..

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य की नीतीश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकायों को स्वीकार कर लिया हैं। (65 percent reservation canceled in Bihar) इस तरह कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाये गये कानून को रद्द करते हुए बड़ा झटका दिया।

UGC NET 2024 Exam Cancelled: रद्द हुआ UGC-NET का एग्जाम, केंद्र ने CBI को सौंपी जांच, जल्द ही नया शेड्यूल होगा जारी 

Patna High Court on Reservation

इस मामलें में गौरव कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11मार्च, 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य याचिकाओं पर लम्बी सुनवाई की थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने ये आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने ये आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था।

Dalpat Sagar Jagdalpur Accident: दलपत सागर में जा समाई तेज रफ़्तार कार, 3 सवारों की दर्दनाक मौत.. क्रेन की मदद से बाहर निकाली गई दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी

इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा 9 नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी । इसमें एससी,एसटी,ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण दिया गया था,जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35 फीसदी ही पदों पर सरकारी सेवा में दिया जा सकता था। (65 percent reservation canceled in Bihar) अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाईयों में कोर्ट को बताया था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15(6)(b) के विरुद्ध है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

IBC24 News : Chhattisgarh News, Madhya Pradesh News, Chhattisgarh News Live , Madhya Pradesh News Live, Chhattisgarh News In Hindi, Madhya Pradesh In Hindi

Related Articles

Back to top button