राजानवागांव में ग्रामीणों को मिली पीड़ित क्षतिपूर्ति की जानकारी
राजानवागांव में ग्रामीणों को मिली पीड़ित क्षतिपूर्ति की जानकारी
कवर्धा, । थाना भोरमदेव क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत राजानवागांव में विगत दिनों विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के सचिव श्री राहुल कुमार ने ग्रामीणजनों पीड़ित क्षतिपूर्ति 2011 एवं 2018 के प्रावधानों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि किसी अपराध की घटना में पीड़ित कोई भी व्यक्ति एफ.आईआर.की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम में प्रस्तुत कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपराध की गम्भीरता के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, भरण पोषण अधिनियम, नशीले पदार्थ का निर्माण, विक्रय एवं तस्करी से संबंधित अपराध के बारे में जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने की सलाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कवर्धा द्वारा दिया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी भोरमदेव, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार एवं प्राधिकरण के पीएलव्ही सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।