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K. Kavitha Bail Plea Rejected : BRS नेता के. कविता को कोर्ट ने फिर दिया झटका, खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली : K. Kavitha Bail Plea Rejected : शराब घोटाला मामले में जेल में बंद BRS नेता के. कविता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिछले महीने दो याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन ईडी और सीबीआई ने दलील दी कि, के. कविता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि कविता जांच को प्रभावित करेंगी। लेकिन कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

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के कविता ने कोर्ट में कही ये बात

K. Kavitha Bail Plea Rejected : BRS नेता के कविता ने कोर्ट से कहा कि, उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर अभियान में हिस्सा लेना है। कविता ने कोर्ट से कहा कि एक महिला होने के नाते वह पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की पात्र हैं। ऐसा लगता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद कविता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। सीबीआई और ईडी मामले में कविता की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई।

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न्यायिक हिरासत से ही CBI ने किया था गिरफ्तार

K. Kavitha Bail Plea Rejected : प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद थीं। दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई को खत्म होने वाली है।

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