छत्तीसगढ़

बिलासपुर में धारा 144 लागू, जिलेभर में सभा, जुलूस पटाखे और शराब पर प्रतिबंध

बिलासपुर सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- अयोध्या मामले में कल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के मद्देनजर कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने जिले में धारा 144 लागू किया है. जिलेभर में कल सभा, जुलूस और पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा. जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

साथ ही कल 9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने जिलेभर के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के भी आदेश दिए हैं. सभी सरकारी छुट्टियां कल रद्द रहेगी.

 

 

 

 

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