कवर्धा

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को चौकी-दामापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को चौकी-दामापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के विरुद्ध चौकी-दामापुर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक – 01/2024 धारा- 363, 366, 376,(2), (N) भा.द.वि. 4,6 पक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही।

कबीरधाम जिले के चौकी दामापुर थाना कुंण्डा क्षेत्र के प्रार्थी द्वारा दिनांक-01,01, 2024 को चौकी आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की मेरी नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे विधि पूर्ण संरक्षणता से बहला फुसलाकर अपने साथ भागकर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक 01/24 धारा 363, भा.द.वी. कायम का विवेचना में लिया गया है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप. निरीक्षक श्री विमल लावन्या द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर टीम गठित कर बालिका का पता तलाश किया जा रहा था। दौरान विवेचना/ पता तलाश के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ। कि उक्त नाबालिक बालिका को विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के द्वारा बहला फुसलाकर दक्षिण भारत की ओर भाग ले गया है। जिस पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर तत्काल विशेष टीम गठित कर रवाना किया गया था। जो तोरातुपालम जिला- तिरुपुर अम्मानगर से पीड़िता एवं विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को सकुशल साथ लेकर थाना कुंण्डा वापस लाये। विवेचना दौरान पीड़िता का कथन बयान लेने पर नाबालिक पीड़िता द्वारा बताया गया की घटना दिनांक से विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा है। जिस पर प्रकरण में धारा 366,376,(2),(N) भा.द.वि. 4,6 पक्सो एक्ट जोड़ी गई। विवेचना दौरान विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से विधि विरूद्ध संघर्ष बालक का रिमांड तैयार कर माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

Related Articles

Back to top button