महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी को
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी को
दुर्ग, 16 फरवरी 2024/ कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रभावी कियान्वयन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के “प्रेरणा’ सभा कक्ष में आयोजित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 04 के आलोक में प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) एवं धारा 06 के तहत स्थानीय परिवाद समिति (एलसीसी) का गठन जिले में किया गया है। प्रशिक्षण में आंतरिक परिवाद समिति तथा स्थानीय परिवाद समिति के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ताकि यह समितियां अधिक प्रभावी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।