महतारी वंदन योजना के पात्र महिलाओं का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य
कबीरधाम जिले में महतारी वंदन योजना को लेकर अभूतपूर्व उत्साह
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बैगा बाहुल ग्राम बैरख में महतारी वंदना योजना के शिविर का अवलोकन किया कवर्धा, 09 फरवरी 2024। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने और समाज में महिलाआें के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करने उन्हे स्वावलंबन की दिशा में एक राह दिखाने की उद्ेश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना को लेकर कबीरधाम जिले में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज महिला एवं बाल विकास विकास की टीम के साथ महतारी वंदन योजना की क्रियान्वयव की प्रगति जानने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम बैरख और ढोलबज्जा में संचालित ग्राम स्तरीय शिविर का अवलोकन किया। कलेक्टर श्री महोबे ने इस ग्राम स्तरीय शिविर में महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए आवेदन करने आई ग्रामीण बुजुर्ग एवं ग्रामीण महिलाआें से बातचीत की।
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य शासन की सर्वप्राथमिकता वाली योजना है। इस योजना का लाभ वह सभी महिलाएं प्रात्रता की सूची में आएगी जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी के साथ-साथ विवाहित है। न्यूतम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परितक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी। पात्र सभी महिलाओं का उनके नाम पर स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय स्वयं के बैंक खाता की जानकारी देना अनिवार्य है। इस योजना के तहत प्रति माह मिलने वाले एक हजार रूपए हितग्राही के उनके नाम वाले बैंक खाता में आएगी। यहां बताया गया है कि बीते 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए जिले के महिलाआें द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरूवार 8 फरवरी की स्थिति में महज चार दिनों में कबीरधाम जिले की 85 हजार महिलाओं ने अपना आवेदन कर लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं मे अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है।
कलेक्टर श्री महोबे ने महिलाओं को बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन भरने के लिए संबंधित ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम सचिव, नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्डां में प्रभारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी आवेदन लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा हितग्राही महितारी वंदन योजना की वेबसाईड पर जानकर अपना आवेदन भर सकते है। महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी 2024 से ऑनलाईन व ऑफ लाईन मोड में आवेदन भरा शुरू हो गया है। योजना के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उनकी सूची आगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत में चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्प लाईन नंबर 7646965061 और 7869870005 में संपर्क कर सकते है।
और आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता – महतारी वंदन योजना के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी पात्र होंगी।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता – महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र महिला को 1000 रुपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रुपये मासिक राशि मिल सकेगी।
आवेदन करने का माध्यम – महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल ीजजचेरूध्ध्ूूण्उींजंतपअंदकंदण्बहेजंजमण्हवअण्पद तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज – महतारी वंदन योजना में आवेदन करते समय हितग्राहियों को खुद का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, खुद का और उनके पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड (अगर हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10 या 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और शपथ पत्र जमा कराना होगा।
महिला विवाहित होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है
महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।
आवेदन पर समय-सीमा – महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
आपत्तियों पर निराकरण – योजना के तहत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना के लिए अपात्रता – महतारी वंदन योजना के लिए ऐसे महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदो पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग अधिकारी-कर्मचारी हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो। जिनके परिवार का सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।