कवर्धा

मतदान के दिन अवकाश घोषित

कवर्धा, 30 अक्टूबर 2023। छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए नियत मतदान कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अर्थात् प्रथम चरण 07 नवंबर 2023 मंगलवार को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।
जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र अनुसार मध्यप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए क्रमशः मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 शुक्रवार एवं 30 नवंबर 2023 दिन गुरूवार को पड़ोसी राज्य के मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित है, उनको भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है। ऐसे कारखाने  जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित

      कवर्धा, 30 अक्टूबर 2023। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के समय मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात् 05 नवंबर को शाम 5 बजे से 07 नवंबर 2023 को (संपूर्ण दिवस) तक जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार को सील बंद करना एवं मदिरा के क्रय-विक्रय, मादक पदार्थो के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण और धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाये। 

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