छत्तीसगढ़

अपर कलेक्टर ने टीम के साथ पंजीयन कार्यालय में दी दबिश। स्टांप की मुनाफाखोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया वेंडर।

भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
बिलासपर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिले के नव नियुक्त अतिरिक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी द्वारा आज संयुक्त परिसर भवन, बिलासपुर स्थाई पंजीयन कार्यालय परिसर में स्टाम्प की कालाबाज़ारी व अवैध वसूली तथा शुल्क लेने की शिकायत पर अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी व उप पंजीयक लक्ष्मी पांडेय की उपस्थिति में आकस्मिक निरीक्षण कर छापामारी की कार्रवाई की गई। जिसमें सर्वप्रथम ग्राहक बनकर स्टाम्प वेंडरों से स्टाम्प की खरीदी की गई व प्राप्त शिकायतों की पुष्टि की गई। शिकायत सही पाए जाने पर मौके पर ही स्टाम्प वेंडर राजेश कुमार यादव के विरुद्ध पंचनामा, साक्ष्य सहित बिक्री पंजी के जब्ती की गई। जिसमें लगभग 3.25 लाख रुपये के स्टांप को आगामी आदेश तक बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर विक्रय पर रोक लगाने सहित स्टॉक पंजी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए।
विदित हो कि शासकीय मूल्य पर स्टाम्प में 2 प्रतिशत का सेवा शुल्क स्टाम्प वेंडरों को दिया जाता है जबकि स्टाम्प वेंडरों द्वारा अनधिकृत रूप से अवैध वसूली करते हुए सभी स्टाम्प हेतु निर्धारित मूल्य की तुलना में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पर स्टाम्प उपलब्ध कराया जाता है। जिसमे मौके पर परीक्षण में अतिरिक्त तहसीलदार को 100 रुपये का स्टाम्प 150 रुपये में बेचे जाने पर मौके पर ही शिकायत की पुष्टि की गई। पूरे जांच के दरमियान स्टाम्प वेंडर के सहयोगी शेख अरमान व विनोद साहू उपस्थित रहकर उक्त शिकायत की बतौर साक्ष्य पुष्टि किये। इस दरमियान अनधिकृत स्टाम्प की जब्ती भी की गई। जांच में सहयोग हेतु कुदुदंड पटवारी नितेन्द्र सिंह तोमर व जरहाभाठा पटवारी दीपक कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा स्वयं पंचनामकर्ता बनकर मौके पर ही स्वयं उपस्थित रहकर साक्ष्य व जब्ती की कार्यवाही से अवैध कार्य करने वालों में भय व्यप्त हुआ है। वही कलेक्टर द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए स्टाम्प की खरीदी के सरलीकरण हेतु पहल पर विचार किया जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे है।

Related Articles

Back to top button