छत्तीसगढ़

सुविधाजनक तिथियों में ग्राम सभा का आयोजन किये जाने का निर्देश

सुविधाजनक तिथियों में ग्राम सभा का आयोजन किये जाने का निर्देश

कवर्धा, 18 अगस्त 2023। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 अनुसार ग्राम सभाक का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 24 मार्च 2008 के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रति वर्ष 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त माह जून एवं नवंबर में सुविधाजनक तिथियों में ग्राम सभा का आयोजन किये जाने का निर्देश है। इसके अनुसार 20 अगस्त को जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में 20 अगस्त को से ग्राम सभा आयोजित करने अनुमति प्रदान किया है। ग्राम सभा के समस्त गतिविधियों को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प के माध्यम से शत्-प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किया है।

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