छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में स्टीकर लगे फलों की बिक्री पर होगी 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना

सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़ रायपुर- राज्य सरकर ने स्टीकर लगे फलों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। अब कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सात वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।

सहायक खाद्य नियंत्रक राजेश शुक्ला ने बताया कि फल विक्रेताओं को एक महीने से जागरूक किया जा रहा है। अब उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक व्यापारी फल के ऊपर स्टीकर का इस्तेमाल प्रीमियम दिखाने या कई बार फलों के खराब हिस्सों की खामियां छिपाने के लिए करते हैं। फलों में लगे स्टीकर में कैमिकल होता है। इससे पेट व मुंह से संबंधित बीमारी होने का खतरा होता है।

मोम और रंगों के उपयोग पर भी रोक

सरकार ने फल व सब्जियों में मोम, खनिज तेल, रंगों के उपयोग पर भी रोक लगाई है। साथ ही कहा है, फलों को एसीटिलिन गैस का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से पका कर विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सड़े-गले फलों और सब्जियों की ब्रिकी पर भी रोक लगी है।

 

 

 

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