अब कॉलेजों को भी लेनी होगी यूजीसी से मान्यता, तभी कर पाएंगे अपने यहां एडमिशन
सबका संदेश न्यूज़ जशपुर- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कॉलेजों के संबंध में अहम फैसला लिया है। अब सभी कॉलेजों को 2 एफ व 12बी की मान्यता यूजीसी से लेनी होगी। इसके लिए यूजीसी की ओर से 180 दिन का समय दिया गया है। अवधि खत्म होने के बाद 90 दिन के भीतर यूजीसी के निर्देश पर संबंधित यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम इन कॉलेजों में निरीक्षण करेगी। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो कॉलेज 2020 तक मान्यता नहीं ले पाएगे। बिना मान्यता के लिए ये कॉलेज अपने यहां प्रवेश भी नहीं ले सकेंगे।
कॉलेजों को क्षमता और सुविधा के अनुसार दिया जाएगा 2 एफ या 12 बी में पंजीयन
- यूजीसी के अनुसार 180 दिन के भीतर सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों को अपनी क्षमता के अनुसार पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा। जो कॉलेज जिस कैटेगरी के लिए आवेदन करेगा, उसे उसके लिए मापदंड परखे जाएंगे। यूनिवर्सिटी की टीम यह भी देखेगी कि कॉलेज के पास जो अस्थायी या स्थायी मान्यता है, उसके मापदंड के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट बनाकर यूजीसी को भेजेगी जिसके आधार पर यूजीसी कॉलेज को 2एफ या 12बी में पंजीयन करेगा।
- कॉलेजों को यूजीसी की सीधी मान्यता मिल जाएगी। अगर ये कॉलेज यूजीसी में पंजीयन नहीं कराते हैं, तो वे नए सत्र से एडमिशन नहीं दे पाएंगे। जबकि अटल यूनिवर्सिटी अभी तक खुद ही 2एफ और 12बी की मान्यता नहीं ले पाई है। यूजीसी को भेजने के लिए यूनिवर्सिटी दस्तावेज तैयार कर रही है। यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट पूरी पारदर्शिता से तैयार कर भेजना होगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कॉलेज को रजिस्ट्रेशन और मान्यता मिल जाएगी। निगेटिव रही तो कॉलेज 2020 में एडमिशन नहीं दे सकेगा। जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं, केवल वे ही कोर्स पूरा कर सकेंगे।
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2 एफ में अनुदान नहीं मिलेगा, 12बी में मिलेगा
जो कॉलेज 2एफ में पंजीयन करवाकर लेंगे, उन्हें यूजीसी की कोई ग्रांट नहीं मिल पाएगी।, जो 12बी में रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें न केवल यूजीसी बल्कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से ग्रांट मिल सकेगी। कॉलेज स्थायी मान्यता होने की स्थिति में 12बी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
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कॉलेजों में बढ़ेगी सुविधा, प्लेसमेंट पर होगा फोकस
रजिस्ट्रेशन के लिए होने वाले निरीक्षण से पहले कॉलेजों को हर जरूरी सुविधा जुटाना होगी। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2एफ के अंतर्गत देशभर के किसी भी कॉलेज को मान्यता दी जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं, धारा 12बी में रजिस्टर्ड कॉलेज को केंद्रीय अनुदान की पात्रता हो जाती है। यानी, वह यूजीसी या किसी भी केंद्रीय विभाग से ग्रांट के लिए पात्र हो जाता है। कॉलेजों को तय संख्या में फैकल्टी की नियुक्ति करना होगी। छात्रों की संख्या के मुताबिक पर्याप्त क्लास रूम तैयार करना होंगे। लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब तैयार करना होगी।
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