महापौर बाकलीवाल और आयुक्त चन्द्राकर ने आवास आबंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने दिए निर्देश किरायेदारी में निवासरत परिवारों के लिए खुद का मकान लेने का बेहतर अवसर प्रधानमंत्री आवास कार्यालय डाटा सेंटर से 100 रुपए भुगतान कर आवेदन प्राप्त कर सकते है:

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मोर आस घटक के अंतर्गत किरायेदारी में निवासरत परिवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। डाटा सेंटर में प्रधानमंत्री आवास शाखा से 100 नगद भुगतान कर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। किरायेदारी में निवासरत परिवारों के लिए माँ कर्मा बोरसी,सरस्वतीनगर,पोटिया कला,गणपति विहार एवं फाच्र्यून बोरसी में 1226 निर्माणाधीन आवास उपलब्ध है।जिंसमे से 1133 आवास किरायदारों को आबंटित किया जाना है। इनके आबंटन के लिए कार्यवाही की जानी है।
किरायेदारी में परिवारों के लिए यह अच्छा मौका होगा कि जो लोग आवेदन ले नहीं पाए है, हितग्राहियो को आवेदन लेने का बेहतर मौका तथा आवास लेने के लिए हितग्राही आवेदन कर सकते है।मेयर धीरज बाकलीवाल एवं कमिश्नर लोकेश चन्द्राकर ने आवास आबंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में आवास आबंटन से संबंधित प्रक्रिया की जा रही है ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल सके। आवास के लिए पात्रता की शर्तें जानना आवश्यक है आवास के लिए निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या वंशावली इनमें से कोई भी एक दस्तावेज, आवेदक निकाय क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 के पूर्व से निवासरत है, मतदाता सूची या किरायानामा या निवास प्रमाण पत्र या अन्य शासकीय दस्तावेज या वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम इनमें से कोई एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
क्या आवेदक के पूरे परिवार जिसमें पति, पत्नी एवं अवयस्क बच्चे की वार्षिक आय राशि रुपए 3 लाख से कम है। नियोक्ता द्वारा प्रदत आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र इनमें से कोई एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम से देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास है। इस संबंध में आवेदक का शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित दस्तावेज की आवश्यकता भी होगी।आवास आबंटन के लिए यह होगी प्रक्रिया जाने विस्तार से 1133 आवासों में शासन के निर्देशानुसार तृतीय लिंग समुदाय, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों को प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता से भूतल में लॉटरी द्वारा आबंटन की कार्यवाही की जाएगी।
किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग को होगा। पात्र हितग्राहियों को लॉटरी द्वारा आबंटन की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से निगम के सूचना पटल में चस्पा कर एवं सूचना पत्र के द्वारा दिया जाएगा। जिन आवेदकों के द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन दिनाँक 17 जुन 2022/11जुलाई,2022/ दिनांक 18 नवंबर 2022 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना निगम के मुख्य कार्यालय व मुख्यमंत्री जोन कायार्लय के काउंटर से 100 रुपए भुगतान कर आवेदन प्राप्त किया गया होगा और किसी कारणवश आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाए होंगे वह भी पात्रता संबंधी संपूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन प्रधानमंत्री शद्मआवास योजना कार्यलय डाटा सेंटर में काउंटर में जमा कर सकते हैं।