छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य विभाग में अवैध को वैध ठहराने का चल रहा खेला, सरकार को लगा है,35 से 40 लाख का चुना।

*स्वास्थ्य विभाग में अवैध को वैध ठहराने का चल रहा खेला, सरकार को लगा है,35 से 40 लाख का चुना।*

कवर्धा :- विवादित और उटपटांग क्रियाकलापों के लिए मशहूर जिले की स्वास्थ्य विभाग 5 – 6 साल पुराने परीक्षा का परिणाम जारी कर सुर्खियों में छाए हुए है।

अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2013 के नियम 10 (3) के तहत अनुकम्पा नियुक्त सहायक ग्रेड 3 को हिन्दी टाइपिंग कौशल परीक्षा पास करने के बाद ही वेतनवृद्धि देने का प्रावधान है। इस नियम को दरकिनार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी अनुकम्पा नियुक्त लिपिकों को बिना कौशल परीक्षा पास किये ही नियुक्त दिनांक से वेतनवृद्धि का फायदा दे रहे थे, जिससे राज्य सरकार को अब तक लगभग 35 से 40 लाख रुपये का अकारण आर्थिक क्षति पहुँचा है।

दिनांक 23 मार्च 2023 स्वास्थ्य विभाग ने 5-6 साल पहले हुई परीक्षा का हवाला देते हुए एक आदेश जारी कर 04 को उत्तीर्ण और 02 को अनुत्तीर्ण घोषित कर तत्काल प्रभावी आदेश में नियमित करके वेतनवृद्धि स्वीकृति किया है।

*लिपिकों से वसूली कर सरकारी नुकसान की भरपाई पर सवालिया निशान?*

अनुकम्पा नियुक्त लिपिकों को नियम के विरुद्ध उनके नियुक्त तिथि से कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि तक अवैध वेतनवृद्धि भुगतान से सरकार को हुई अकारण आर्थिक नुकसान की वसूली कर भरपाई की जावेगी या नहीं इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नही करने से सवालिया निशान लगा हुवा है।

वही लम्बे अंतराल के बाद घोषित परिणाम की मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे है। बहरहाल मामले की निष्पक्ष जांच की जाय तो बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से घपले घोटालों कर सरकार को नुकसान पहुचाने का पर्दाफाश जरूर होगा।

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