छत्तीसगढ़

कलेक्टर की अनुमति के बिना अधिकारी-कर्मचारी नहीं जा सकेंगे अवकाश पर

पंचम् विधानसभा का सोलहवां सत्र 01 मार्च से 24 मार्च तक

कलेक्टर की अनुमति के बिना अधिकारी-कर्मचारी नहीं जा सकेंगे अवकाश पर

कवर्धा, 15 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का सोलहवां सत्र 01 मार्च से 24 मार्च 2023 तक चलेगा। विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्नों की जानकारी तत्काल फैक्स एवं विशेष वाहन से भेजनी पड़ती है। सत्र के दौरान तत्काल कार्यवाही के लिए कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, जानकारी प्रेषित करने के लिए अपने-अपने कार्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा नोडल अधिकारी का नाम, फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर से जिला कार्यालय को अवगत कराएं। विधानसभा सत्र के दौरान जो भी विधानसभा प्रश्न प्राप्त होता है उसकी जानकारी निर्धारित समय के अंदर भेजे उसके लिए अपने अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करें एवं जानकारी प्राप्त होने से जवाब भेजे जाने तक की संपूर्ण जानकारी इन्द्रांज कराए तथा पंजी हमेशा अद्यतन रखे। विधानसभा प्रश्न भेजे जाने, लंबित रहने, उसकी समयावधि आदि की नोडल अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा भी करें।
विधानसभा प्रश्न की जानकारी भेजी जाती है, उस जानकारी की एक प्रति जिला कार्यालय अधीक्षक शाखा को अवश्य भेंजे। विधानसभा प्रश्न का उत्तर भेजते समय पूर्व में उस विषय पर प्रेषित उत्तर एवं जानकारी को अवश्य अध्ययन कर लिया जाएं, ताकि कोई विरोधाभाष या भ्रम नहीं रहे। कार्यालय प्रमुख अपने अपने कार्यालय में विधानसभा प्रश्नों की जानकारी भेजने एवं प्राप्त करने आदि के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे तथा अवकाश दिवस में भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर आदेश की प्रति अधीक्षक जिला कार्यालय को भेंजे। ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब ध्यानार्षण सूचना प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश है। इस निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। कार्यालय प्रमुख अपने अपने कार्यालय में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी का फोन नम्बर एवं मोबाईल नम्बर तथा आवास का पूरा पता दर्शाने वाली सूची तैयार कर कार्यालय में रखे ताकि विधानसभा प्रश्न की तामिली, जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। विधानसभा ड्यूटी एवं विधानसभा प्रश्नों का उत्तर बनाने आदि में विलंब या लापरवाही करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अनुशात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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