छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज
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सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़ बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है। कोर्ट ने जाति मामले में दायर पूर्व सीएम जोगी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में जोगी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए इस पर अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद अब अजीत जोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार की ओर से दर्ज कराई गई थी एफआईआर
- दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही बिलासपुर प्रशासन को प्रशासन को मामले में दस्तावेज जब्त कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के खिलाफ ही अजीत जोगी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे।
- इस पर बिलासपुर हाई कोर्ट में अलग अलग समय में मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद मंगलवार को जस्टिस आरसीएस सामन्त की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है। जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसमें जोगी को झटका लगा है। इस निर्णय के बाद अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैंं। इससे पहले जन्म स्थान को लेकर गलत जानकारी देने के मामले में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी इस समय न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। अब अजीत जोगी के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कस सकता है।
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