छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निगम क्षेत्र में अब भिलाई निगम के कर्मचारी करेंगे टैक्स की वसूली 30 दिसंबर को स्पैरो की अनुबंध अवधि हो रही है समाप्त,

भिलाई । नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व करो की वसूली के अंतर्गत डोर टू डोर राजस्व, संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज इत्यादि की वसूली कार्य के लिए मैसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को एग्रीमेंट निष्पादित कर वसूली कार्य करने की अनुमति दी गई थी। स्पैरो के अनुबंध की अवधि अगले शुक्रवार 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है, नई एजेंसी का चयन नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत राजस्व करों की वसूली के लिए किया जा चुका है। चयनित नई एजेंसी के द्वारा राजस्व करो कि वसूली की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने तक नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में भिलाई निगम टैक्स की वसूली करेगा।

 

सभी जोन कार्यालय और मुख्य कार्यालय में भिलाई निगम के राजस्व वसूली के काउंटर में इसकी व्यवस्था की गई है यहां करदाता अपना टैक्स आसानी से जमा कर सकते हैं। करदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि 30 दिसंबर की तारीख दिन शुक्रवार के बाद से स्पैरो के पास टैक्स जमा न करे यदि कोई करदाता स्पैरो के पास 30 दिसंबर के बाद राजस्व का टैक्स जमा करता है तो इसमें निगम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। नई एजेंसी के द्वारा राजस्व कर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने तक भिलाई निगम टैक्स की वसूली करता रहेगा, इसके लिए आज निगम के सभागार में आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमे अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षित किया गया।

 

आयुक्त व अपर आयुक्त ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि चयनित एजेंसी के द्वारा राजस्व करों की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने तक राजस्व करों की वसूली का कार्य विभागीय स्तर पर ई गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से किया जाए। प्रशिक्षण में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त रमाकांत साहू एवं नरेंद्र बंजारे, जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, अमिताभ शर्मा, येशा लहरे, खिरोद्र भोई, पूजा पिल्ले, समस्त जोन के सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व वसूली से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण में राजस्व करों की वसूली के संबंध में विस्तृत जानकारी बी एल असाटी, दिलीप कुर्वे के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया गया।

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