छत्तीसगढ़

बिचौलियों द्वारा किसान के पर्ची पर धान बेचने पर कार्यवाही॥ कलेक्टर व SDM के निर्देशानुसार

बिचौलियों द्वारा किसान के पर्ची पर धान बेचने पर कार्यवाही॥
कलेक्टर व SDM के निर्देशानुसार

भूपेंद्र साहू.
ब्यूरो चीफ बिलासपुर.
बिचौलियों द्वारा किसानों के पर्ची पर धान न बेचे जाने संबंधी कलेक्टर बिलासपुर व एसडीएम कोटा के निर्देशानुसार जांच टीम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।सेवा सहकारी समिति चपोरा के उपकेंद्र पोड़ी में जांच के दौरान कृषक श्रीमती बेचन बाई व सुशील मानिकपुरी का धान सेवा सहकारी समिति चपोरा के उपकेंद्र पोड़ी में विक्रय हेतु दिनांक 12/12/22 के लिए काटा गया था निरीक्षण में उक्त टोकन के विरुद्ध141 बोरा धान कट्टी किस्म मोटा पतला एवं 150 कट्टी किस्म मोटा पतला जिसका क्रमश: ड्राइवर रोहित कुमार सद्दाम हुसैन द्वारा लाया गया।
पूछताछ के दौरान दोनों ड्राइवर द्वारा किसान का धान न होकर हरिकिशन ट्रेडर्स से धान उपार्जन केंद्र लाया स्वीकार किया गया।
संयुक्त टीम के जांच के समय उक्त किसान अनुपस्थित पाए गए तथा कोई भी व्यक्ति धान का स्वामित्व का प्रमाणित दस्तावेज नहीं कर पाया जिसके कारण छत्तीसगढ़ धान उपार्जन नीति एवं मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 के तहत कुल 291 कट्टी धान जप्त कर प्रभारी प्रबंधक अनुराग जायसवाल धान उपार्जन केंद्र पौड़ी को सुपुर्द एवं सुरक्षित हेतु दिया गया उक्त धान आगामी निराकरण तक धान उपार्जन केंद्र पोड़ी में सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। संयक्त जांच दल में तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत, मुजाहिद हुसैन मंडी निरीक्षक, नीतीश कुमार नामक मंडी उपनिरीक्षक केशवराज खरकर ,मंडी उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह मंडी कर्मचारी शेख अब्दुल कादिर खाद्य निरीक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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