कवर्धा

जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जानकारी आवेदक को नही दिया गया है,,

कवर्धा—-माह जुलाई 2022 में आवेदक द्वारा भिन्न भिन्न विषयों में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से नियमानुसार जानकारी चाही गई थी, जिसमे जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की कोई जानकारी अथवा जवाब नही दिया गया , जिस कारण से आवेदक द्वारा नियमानुसार उच्च अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला दुर्ग में प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके निराकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के सम्बंध में भिन्न भिन्न आवेदनों पर निः शुल्क अथवा नियमानुसार जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया गया परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए आज पर्यंत तक भी जन सूचना अधिकारी एवम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदक को जानकारी प्रदाय नही की गई, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बंध में यह बताया गया कि आवेदक को साधारण डांक से जानकारी प्रेषित की गई है अथवा जानकारी प्रदाय किया गया है जबकि आवेदक को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दिया गया है , कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदक तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को गुमराह किया गया है , कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का केवल उल्लंघन कर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है ऐसे जनसूचना अधिकारी के ऊपर प्रावधानिक अर्थ दण्ड लगाया जाना नितांत आवश्यक है ताकि भविष्य में आम जनता को इन कार्यालयों से समय सीमा पर जानकारी हासिल हो सके,,,,जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनधि के कथनानुसार की साधारण डांक से आवेदक को जानकारी प्रेषित करने संबंधी जो है ,इसी प्रकार यदि कोई आवेदक साधारण डांक का उल्लेख कर सूचना का अधिकार सम्बन्धी आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम में दाखिल कर जानकारी चाहे तो मान्य रहेगा कि नही ये जिला शिक्षा अधिकारी को बझुबी समझ मे आना चाहिए, यदि आवेदक साधारण डांक से सूचना का अधिकार सम्बन्धी आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम में प्रस्तुत करे और समय सीमा पर जानकारी प्राप्त नही होने पर यदि प्रथम अपील आवेदन दाखिल कर तो प्रथम अपील में जनसूचना अधिकारी का यही जवाब रहेगा कि आवेदन प्राप्त ही नही हुआ और आवेदक का प्रथम अपील आवेदन तत्काल खारिज़ भी हो जाएगा,,क्यों कि साधारण डांक सूचना का अधिकार की जानकारी लेने अथवा देने में मान्य नही है ,,,जनसूचना अधिकारी की प्रतिनिधि के वक्तव्य अनुसार की आवेदक को सूचना के अधिकार की जानकारी साधारण डांक से दिया गया है वह पूरी तरह बेबुनियाद है क्यों कि जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जानकारी आवेदक को नही दिया गया है,, जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना का अधिकार सम्बन्धी मामलों में प्रशिक्षण की सख्त आवश्यता है,,,,,

 

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