अब छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक जुर्माना कम करने की तैयारी, सचिवों की कमेटी से मांगा प्रस्ताव
सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए जा रहे जुर्माने की राशि से लोगों को राहत दे सकती है। सरकार इसके तहत दिए जा सकने वाली रियायतों पर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र को प्रस्ताव बनाकर भेजने की तैयारी में है।
दरअसल केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से कई राज्यों में हजारों रुपए का जुर्माना वसूले जाने की शिकायतें आ रही हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में भी दो ऐसे केस हो चुके हैं। इसे लेकर लोग परेशान हैं। सोमवार को परिवहन मंत्री मो. अकबर ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि आैर उसके एक्ट का परीक्षण कर रही है। सरकार की कोशिश होगी कि केन्द्र द्वारा तय जुर्माने की राशि से प्रदेश के लोगों को किसी तरह रियायत दी जा सके।
सोमवार को राजीव भवन में मिलिए मंत्री से कार्यक्रम में अकबर ने लोगों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं।
अकबर ने कहा कि आज कुछ लोग केन्द्र सरकार के मोटर-व्हीकल एक्ट के संबंंध में शिकायत करते हुए अन्य राज्यों में किए जा रहे जुर्माने की जानकारी भी दी। अकबर ने कहा कि टीवी चैनलों आैर समाचारों से पता चलता है कि लोग इससे परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधि विभाग द्वारा एक्ट की धाराओं का परीक्षण किया जा रहा है। अकबर ने कहा कि मामला कोर्ट तक जाने पर वहां नियमों में विसंगतियां बहुत हैं, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
नए कानून में है भारी जुर्माने का प्रावधान
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द व नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा।
- बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 500 से 1500 रुपए जुर्माना, पहले यह प्रदेश में 200 से 500 रुपए था।
- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी होने पर अब 500 रुपए जुर्माना।
- प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर अब 500 देना होगा जुर्माना।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए जुर्माना देना होगा।
- लापरवाही व खतरनाक ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
- ड्राइविंग के दौरान मोेबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना।
- रांग साइड ड्राइविंग करने पर अब 5 हजार रुपए देना होगा।
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