हाईकोर्ट के आदेश से मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीज को औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित फर्जी तरीके से आबंटित कराने वाले कृष्णा इण्डस्ट्रीज के पार्टनर सकते में..

भिलाई। जिला उद्योग एवं व्यापार कार्यालय के अधिकारियों से सांठ गांठ कर हाइकोर्ट बिलासपुर में लंबित भारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित भूखण्ड को 2020 में आबंटित कराने का प्रयास करने वालों के मंसूबे पर तब पानी फिर गया जब उक्त भूखण्ड के लिए 2010 से पहले आओ पहले पाओं के अंतर्गत राशि जमा कर अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक इंतजार कर रहे थे।
श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में राजनीति का चोला ओढ़ कर अवैध कब्जा कर वैध करने में माहिर दोनों पार्टनर ने हाईकोर्ट में लंबित मामले को छुपा कर श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज के नाम से आबंटित कराने अंतिम स्तर तक पहुंच गए थे तब तत्कालीन महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार, दुर्ग को जानकारी मिली कि यह भूखण्ड आबंटन का प्रकरण 2015 से हाईकोर्ट में लंबित है तब महप्रबंधक ने त्वरित कार्यवाही करने हुए श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज के दोनो पार्टनर को जमा की गई राशि वापस कर दी गई थी।
अब जबकि उच्च न्यायालय बिलासपुर ने न केवल 2010 से आबंटन का इंतजार कर रहे अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक को प्लाट 19 सी हैवी इण्डस्ट्रीज एरिया हथखोज को उनके पक्ष में ही आबंटित करने एवं मेसर्स सतना मिनरल्स एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज जिसे 2015 में 6 एकड़ भूमि वर्ष 2010 के पुराने दर पर संचालनालय उद्योग द्वारा पुराने दर पर आबंटित किया गया था उसी के परिपेक्ष्य मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीजके संचालक को पुराने दर पर ही आबंटन जारी करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था।
जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक ने हाईकोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हथखोज की औद्योगिक भूखण्ड मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीज को आबंटित कर दिया गया। साथ ही उक्त भूखण्ड का पंजीयन में अजय इण्डस्ट्रीज के नाम से भी कर दिया गया है।
बारह साल तक केस लडऩे के बाद अजय इण्डस्ट्रीज को अदालत से मिली सफलता
हाईकोर्ट ने सवा 2 एकड़ जमीन को पुराने दर पर रजिस्ट्री करने का दिया आदेश
भिलाई। बारह साल तक हाईकोर्ट में केस लडऩे के बाद अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक को जीत मिली है।
भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई में प्लांट नं. 19 सी हेतु मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीज द्वारा पहले आओ पहले पाओ औद्योगिक नीति के तहत आवेदन वर्ष 2010 में किया गया था। लेकिन उसके तीन साल बाद यहां सतना मिनरल्स एण्ड मेटल प्रा.लि. को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन करने वाले को इस विभाग द्वारा पुराने दर पर 6 एकड़ जमीन आबंटित किया गया था
जबकि पहले आवेदन करने वाले अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक से नये दर पर रजिस्ट्री कराने बार बार दबाव डाला जा रहा था और पुराने दर पर जमीन आबंटित नही किया जा रहा था जिसके कारण अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक द्वारा इस मामले की याचिका हाईकोर्ट में दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीय राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है कि अजय इण्डस्ट्रीज को भी पुराने दर पर औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में भूमि आबंटित किया जाये।
ज्ञातव्य हो कि भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई में प्लांट नं. 19 सी हेतु मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीज द्वारा पहले आओ पहले पाओ औद्योगिक नीति के तहत आवेदन वर्ष 2010 में किया गया था। मामला 2015 से हाईकोर्ट में लंबित मामले का जिसका निराकरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत ने करते हुए अपने फैसले में उक्त औद्योगिक भूखण्ड को पुराने दर पर ही आबंटन किए जाने का आदेश जारी किया है।
न्यायालय ने भारी औद्योगिक क्षेत्र में सतना मिनरल्स एण्ड मेटल प्रा.लि. को 6 एकड़ भूखण्ड का आबंटन पुराने दर पर संचालनालय उद्योग द्वारा किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में अजय इण्डस्ट्रीज को भी पुराने दर पर ही भूखण्ड आबंटन का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है।
वर्ष 2022 में मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज के नाम से दो पार्टनर ने उक्त भूखण्ड को अपने अधिपत्य में दर्शाते हुए
विभाग से रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया था लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण सफल नहीं हो सके। अब हाइकोर्ट से 12 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक को बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में उद्योग विभाग द्वारा प्लाट 19 सी का विधिवत पंजीयन अजय इण्डस्ट्रीज के नाम से कर दिया गया है।