*👉शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिकाओं को भगा ले जाकर अनाचार करने वाला आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालक को किया गया गिरफ्तार*
*👉थाना पेंड्रा अपराध क्रमांक 320/22 धारा 363, 366, 376भादवि 4, 6 पास्को एक्ट*
*👉थाना गौरेला अपराध क्रमांक 333/22 धारा 363, 366, 376, 450 भादवि 6 पास्को एक्ट*
*👉गिरफ्तार आरोपी – 1.सुरेश कुमार भैना पिता मंगल सिंह भैना उम्र 21 साल निवासी बांधा टोला रूमगा चौकी कोटमी कला थाना पेंड्रा छ0ग*
*2.एक विधि से संघर्षरत बालक*
थाना पेंड्रा का में दिनांक 05/08/2022 को पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनकी नाबालिग पुत्री अंकसुंची लेने के नाम से घर से स्कूल गई थी, जो वापस नहीं आई पता तलाश किया पता नही चला । रिपोर्ट पर थाना पेंड्रा में अपराध क्र0 320/ 22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
दूसरा मामला थाना गौरेला का है , अपहृता के पिता ने दिनांक 15/8/22 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनकी पुत्री 14/8/ 22 को घर से अपने बुआ के यहां जाने को निकली है जो अपने बुआ के यहां नहीं पहुंची है। थाना गौरेला में अपराध क्र 333/ 22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी गौरेला एवं पेंड्रा के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया *पुलिस अधीक्षक श्री आई कल्याण एलिसेला* के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला श्री अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में थाना पेंड्रा एवं गौरेला की टीम गठित कर मामले में अपहृत बालिका एवं आरोपी पतासाजी का निर्देश दिए।
थाना पेण्ड्रा की टीम के द्वारा पतासाजी के दौरान अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी सुरेश कुमार भैना पिता मंगल सिंह भैना उम्र 21 साल निवासी बांधा टोला रूमगा चौकी कोटमी कला थाना पेंड्रा के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद कर प्रकरण में विधिसम्यक कार्यवाही कर धारा 366, 376 भादवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
इसी प्रकार गौरेला की टीम के द्वारा अपहृता की तलाश की जा रही थी जो अपहृता विधि से संघर्षरत बालक से बरामद हुई । प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर धारा 366, 376, 450 भादवि एवं 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर विधि से संघर्ष रत बालक को माननीय किशोर न्याय बोर्ड बिलासपुर में पेश किया गया है।