छत्तीसगढ़

पुलिस वालों ने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो मिलेगी दोगुनी सजा, डीजी ने जारी किए निर्देश

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- छत्तीसगढ़ में अगर पुलिस वाले ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते पाए गए तो सजा दोगुनी होगी। ये फरमान राज्य के स्पेशल डीजी आरके विज ने जारी किया है। सभी एसपी को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी की जाए।

कोरबा में नियम तोड़ने वालों से वसूले 37 हजार 

  1. कोरबा जिले में अलग-अलग मामलों में लोगों से तगड़ा फाइन वसूला गया। यहां शराब पीकर ऑटो चला रहे दो चालक जांच के दौरान पकड़े गए। इनका चालान काट न्यायालय भेजा गया। कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया। इस तरह मोबाइल पर बात करते हुए दो युवक पकड़े गए। न्यायालय में इन पर पांच हजार का जुर्माना किया गया। एक अन्य ट्रेलर चालक, बाइक में सवार तीन युवकों से कुल 37 हजार रूपए जुर्माने के वसूले गए। 
  2. केंद्र सरकार ने  यातायात कानून में बदलाव कर जुर्माने की रकम को 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए जुर्माने को लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे सरकार की दलील है कि इस कानून को अध्ययन के बाद ही लागू किया जाएगा। ऐसे में अब चालानी कार्रवाई के वक्त पुरानी दरों पर जुर्माना न देने वालों के मामले पुलिस, कोर्ट भेज रही है। यहां नई दरों पर जुर्माना किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

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