नरेंद्र बंजारा के ऊपर एक गाज और गिरा – राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही , पूर्व तहसीलदार आरंग नरेंद्र बंजारा को 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित
नरेंद्र बंजारा के ऊपर एक गाज और गिरा – राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही , पूर्व तहसीलदार आरंग नरेंद्र बंजारा को 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित – –
रायपुर / नरेंद्र बंजारा के समस्या कम होने का नाम नही ले रहा है , राज्य सूचना आयोग ने नरेंद्र बंजारा के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते हुये 5000 हजार रुपये के अर्थदंड बसे दंडित करते हुये अपने आदेश में लिखा है कि -नरेंद्र बंजारा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार
आरंग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जनसूचना आवेदन का समयावधि में निराकरण नही करने एवँ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन नही करने तथा आयोग के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नही पाये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (01) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000/- रुपये अर्थदंड करने के प्रावधान के तहत 5000/- ( पांच हजार रुपये ) अर्थदंड अधिरोपित किया जाता हैं । कि आदेश आरंग तहसील के ग्राम बैहार निवासी श्री प्रेमीचंद साहू के शिकायत पर की गई हैं। प्रेमीचंद साहू ने छ ग के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी , आरंग विधायक एवँ लोकप्रिय मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया जी से नरेंद्र बंजारा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग किया है।