मोबाइल में रखे कागजात भी होंगे मान्य, ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान
सबका संदेश न्यूज़- नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद कई ऐसी खबरें आईं कि वाहन चालकों को काफी मोटी रकम चालान के तौर पर भरनी पड़ी है। इस सख्ती की वजह से कुछ वाहन चालक नियमों को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। क्या फिजिकल पेपर्स उपलब्ध न होने पर चालान होगा? बहुत सारे लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि, अगर आपके मोबाइल में गाड़ी के कागजात हैं, तो आपका चालान नहीं होगा।
मोबाइल में कागजात रखने वालों को यह बड़ी राहत केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सीएमवीआर) के तहत दी गई है। परिवहन मामलों के विशेषज्ञ अनिल चिकारा बताते हैं कि इन कागजातों की जांच के लिए एम. परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। जांचकर्ता अधिकारी ‘एम. परिवहन ऐप’ पर जाकर कागजात प्रमाणित कर सकता है। इसकी मदद से वाहन बार-बार यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ जाएगी। एम. परिवहन ऐसे गाड़ी चालकों की रिपोर्ट भी यातायात अधिकारी को बता देगा।
यातायात प्रावधानों में बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों के लिए और भी सख्त प्रावधान हैं। प्रावधानों के तहत अधिक जुर्माना, गाड़ी जब्ती व सजा का प्रावधान है, लेकिन आॅनलाइन अधिकारी के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से चालक बच निकलते थे। लेकिन बीते एक साल में परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के परिवहन डाटा को आॅनलाइन एम. परिवहन पर उपलब्ध कराया है। इस ऐप पर यातायात अधिकारी वाहन चालक के सभी कागजातों की जांच कर सकते हैं।
नए कानून लागू होने के बाद यह सामने आया है कि डिजीटल लॉकर या मोबाइल में गाड़ी का पंजीकरण, इंशोरेंस, फिटनेस, और परमिट आदि के मूल कागज मांगे जा रहे हैं जबकि नए प्रावधानों में स्पष्ट है कि चालक डिजीटल फार्म में भी अपने कागज दिखा सकता है। नए नियमों के तहत 25 ए यानी नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर (सारथी) और 62 बी नेशनल मोटर वाहन के तहत कागजातों की जांच की जा सकती है। संबंधित अधिकारी परिवहन विभाग के आॅनलाइन प्लेटफार्म एम. परिवहन पर इनकी जांच कर सकता है। इस व्यवस्था से चालक को अपने साथ गाड़ी के कागज लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी।
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