*खाद्य विभाग द्वारा गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थो का विक्रय करने के दिए निर्देश खाद्य तेलों का मिश्रण कर बेचने वालों पर रखी जा रही निगरानी*
*बेमेतरा -:* फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार 01 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 तक मिलावटी खाद्य तेल बिक्री, फेटी एसिड मिश्रित खाद्य तेल एवं खाद्य तेल का विक्रय खुला/लूज नहीं करने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खुले खाद्य तेलोें के विक्रय, बिना एगमार्क का प्रमाण पत्र के विभिन्न तरह के खाद्य तेलों का मिश्रण कर बेचने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। ज्ञात हो कि खाद्य तेल मे मिलावट एवं अधिक मात्रा में ट्रांस फेटी एसिड होने से यह खाद्य तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है लेकिन शरीर में होने वाले नुकसान जैसे मोटापा, मधुमेह, लिवर सिरोसिस सहित अन्य घातक बिमारियों को बढ़ाता है।
खाद्य तेलों की शुद्धता के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिला बेमेतरा अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य तेल की गुणवत्ता, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है व किसी भी खाद्य तेल का विक्रय खुला/लूज नहीं करने निर्देशित किया जा रहा है। वहीं जिला बेमेतरा के अंतर्गत ब्लॉक साजा-थानखम्हरिया में खाद्य व्यापारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश देते हुए जागरूक की गई। जिला बेमेतरा अंतर्गत ब्लॉक साजा व नवागढ़ के खाद्य कारोबारियों से सोयाबीन तेल, मस्टर्ड ऑयल व मूंगफली तेल का नमूना संकलित कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।रक्षाबंधन के त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओ जैसे-मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, चाट कार्नर इत्यादि खाद्य परिसर में स्वच्छता रखने तथा गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थो का विक्रय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिया जा रहा है।