मेसर्स जी.जे. एडव्हरटाईजर्स को 7 दिवस के अंदर राशि जमा करने नोटिस जारी
अन्यथा अनुबंध किया जाएगा निरस्त
दुर्ग ! नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में होर्डिंग्स बोर्ड लगाने अनुबंधित मेसर्स जी.जे. एडव्हरटाईजर्स द्वारा ओव्हर साईज तथा लगाये गये अतिरिक्त होर्डिंग्स बोर्ड की शेष राशि 2,61,128/- रु. 7 दिवस के अंदर जमा करने नोटिस जारी किया गया है। अन्यथा जी.जे. एडव्हरटाईजर्स का अनुबंध निरस्त किया जावेगा। तथा जोन अनुसार लगाये गये सभी अतिरिक्त होर्डिंग्स तत्काल हटाकर निगम को अवगत कराने कहा गया है। इस आशय का आदेश आज आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा मेसर्स जी.जे. एडव्हरटाईजर्स को दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन के लिए नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र को 6 जोन में विभाजित किया गया है। जिसे अलग-अलग एडव्हरटाईजिंग एजेंसी से निगम द्वारा अनुबंध किया गया है। अनुबंध अनुसार चिन्हित स्थलों पर निर्धारित साईज में होर्डिंग्स बोर्ड लगाया जाना है। मेसर्स जी.जे. एडव्हरटाईर्स को भी चिन्हित क्षेत्र में निर्धारित साईज में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी गई थी परन्तु देखने में आया कि एजेंसी द्वारा दूसरे जोन में भी होर्डिंग्स स्थापित कर दिया गया है जो अनुबंध का उल्लंघन है। इसके अलावा लगाये गये होर्डिंग्स में अनेक खामिया पायी गई जैसे होर्डिंग्स में क्रमांक दर्ज नहीं है, साईज व एजेंसी के नाम का उल्लेख नहीं है जिससे होर्डिंग्स की पहचान करने में असुविधा हो रही है।
निगम आयुक्त श्री बर्मन ने बताया कि इस संबंध में नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा स्थापित होर्डिंग्स जिसमें ओव्हर साईज, तथा अतिरिक्त होर्डिंग्स लगाये जाने के कारण 4,32,000/- रु. आरोपित कर राशि का चेक निगम कोष में जमा किये जाने पत्र दिया गया था परन्तु एजेंसी द्वारा मात्र 1,70,820/- रु. का चेक 26 अप्रैल 2018 को निगम कोष में जमा किया। शेष राशि 2,61,128/- रु. जमा करना बकाया है। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा मेसर्स जी.जे. एडव्हरटाईजर्स को 7 दिवस के अंदर शेष राशि निगम कोष में जमा करने नोटिस दी गई है राशि जमा नहीं करने पर उनका अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा नोटिस के साथ पत्र में फारमेट संलग्न कर 3 दिवस के भीतर होर्डिंग्स की संपूर्ण जानकारी भरकर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा यह माना जावेगा कि एजेंसी का होर्डिंग्स कार्य में रुचि नहीं हैं अतः अनुबंध निरस्त कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी जिसका वे स्वंय जिम्मेदार होगा ।