छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

करदाताओं को निगम ने जारी किया धारा 173 के अंतर्गत नोटिस

15 दिनों का दिया समय, यदि होती है डिमांड नोटिस जारी तो करदाता देना पड़ेगा तलवाना

दुर्ग ! शहर के 97 करदाताओं को नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा छ0ग0 नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 173 के अंतर्गत टैक्स वसूल करने नोटिस जारी किया गया है। इसके अंतर्गत करदाताओं को अपने सभी बकाया, और सनहाल टैक्स जिसमें संपत्तिकर, शिक्षा कर, सामान्य जलकर, एव अन्य कर शामिल है जिसे 15 दिनों के अंदर नगर निगम में जमा करने आदेश जारी किया गया है। समयावधि के अंदर राशि जमा नहीं करने पर करदाताओं को डिमांड नोटिस जारी की जाएगी। बावजूद टैक्स राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसका तलवाना उस करदाताओं से वसूल किया जावेगा तथा उक्त कार्यवाही में होने वाली खर्च का भी देनदार करदाता होगें। यदि इस संबंध में नोटिस प्राप्त करदाताओं को कोई आपत्ति हो तो वे बिल पाने की तारीख से 15 दिनों के अंदर अपना अपील कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी 97 नोटिस को सॉफटेक स्पैरो कंपनी द्वारा करदताओं के घर जाकर दिया गया है। सभी 97 करदाताओं से कुल 1 करोड़, 49 लाख, 95 हजार 529 रुपये वसूल किया जाना है। सॉफटेक स्पैरो कंपनी के कर्मचारियों नोटिस बांटा गया है। जिन करदाताओं ने नोटिस लेने से इंकार किया, तथा जो करदाता शहर से बाहर है या किसी और वजह से टैक्स देने मना कर रहे हैं एैसे करदाताओं के यहॉ शासकीय प्रक्रिया को पूरा करने नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। जिन करदाताओं को नोटिस जारी किया गया है वे विगत 15-15 वर्षो, 20-20 वर्षो, 25-25 वर्षो 30-30 वर्षो से नगर निगम दुर्ग को टैक्स बकाया करके रखें हुये हैं। निगम आयुक्त श्री बर्मन ने एैसे सभी करदाताओं को शासकीय और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने नियमानुसार नोटिस जारी कर प्रक्रिया पूरी करने कहा गया है। जिसके अंतर्गत करदाताओं को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के तहत् नोटिस जारी किया गया है।

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