प्रिंस मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, भोलू को बालिग मानकर केस चलेगा या नाबालिग
गुरुग्राम. हरियाणा के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में आज अहम फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है. आरोपी छात्र भोलू को बालिग मानकर केस चले या नाबालिग इस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज 13 जुलाई को इस पर फैसला आ सकता है.
बता दें कि सितंबर 2017 में एक निजी स्कूल में प्रिंस की गला रेतकर हत्या की गई थी. गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर को इस मामले में आरोपी बनाया था. सीबीआई जांच हुई तो स्कूल का ही 12वीं कक्षा का छात्र ही कातिल निकला था. भोलू का गुनाह संगीन था इसलिए जुनाईएल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को बालिग मान केस चलाने को कहा था.
गुरुग्राम जिला अदालत ने भी आरोपी को बालिग मान केस चलाने को कहा था. 2018 में आरोपी पक्ष ने हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपी को नाबालिग मान केस चलाने की मांग की थी. आरोपी पक्ष की याचिका को पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी. नवम्बर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया था. अब आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ इस मामले पर फैसला सुनाएंगे.