छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

बिना लायसेस वालेऔर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले दुकानों के विरूद्ध निगम ने की कार्यवाही

भिलाई। नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने मंगलवार को जोन 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं होने से तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर कार्यवाही करते हुए कुल 5 हजार अर्थदण्ड वसूलते हुए सामग्री के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की साथ ही दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने जोन 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 10 व्यवसायियों से 5 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उडऩदस्ता टीम द्वारा स्टार जींस कार्नर, न्यू इंदौर कॉटन, भाटिया बैग हाउस, प्रीति ड्रेसेस, गौरव गारमेंट, क्वीन कलेक्शन, प्रियंका साड़ी, अग्रवाल कलेक्शन, होटल हिमालय पार्क, जय माता जी हिमालय काम्पलेक्स पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की।

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