छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

चौदह लाख रुपए लेने के बाद भी बिल्डर्स ने नही मकान बनाकर दिया और ना ही श्रीबालाजी बिल्डर्स के खिलाफ महिला ने थाने में कराया फ्रॉड का मामला दर्ज

भिलाई। नगर के एक और बिल्डर्स द्वारा एक महिला से लाखों रूपये लेकर न ही उसको मकान बनाकर दिया और न ही जमीन। महिला द्वारा अपने बिल्डर्स द्वारा जमीन दिखाकर उसपर मकान बनाकर दिये जाने के नाम पर 13 लाख 81 हजार रूपये ले लिया और महिला द्वारा मकान बनाकर देने एवं जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर पूछे जाने पर बार बार गोल मोल जवाब देने से परेशान होकर उसने थाना पहुंचकर उस बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार  सेक्टर-5 निवासी शालिनी श्रीवास्तव (46) पति मिथिलेश श्रीवास्तव ने श्री बालाजी बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह 3 साल पहले सेक्टर-2, गणेश पंडाल में श्री बालाजी बिल्डर्स के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल में बिल्डर के एजेन्ट जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा से महिला की मुलाकात हुई। उन्होंने उसे एक फार्म दिया और जमीन सहित मकान कर देने की बात कही। महिला ने फार्म भर दिया। इसके कुछ दिन बाद जित्तू और डीलेंद्र ने महिला को जमीन दिखाने के लिए बुलाया। शालिनी को उन्होंने आशीष नगर सहित कई जगह पर प्लाट दिखाए। इसमें आशीष नगर रिसाली भिलाई की जमीन को पसंद किया गया।

इसके बाद शालिनी की मुलाकात बालाजी बिल्डर्स के संचालक जुगल किशोर तिवारी से उसके दक्षिण गंगोत्री स्थित ऑफिस में हुई। महिला ने 21 हजार रुपए का चेक जुगल किशोर को देकर अपना मकान बुक कराया। जित्तू और डीलेंद्र बुकिंग कंफर्म की उसके बाद महिला घर चली गई। इसके वह फिर से 5 नवंबर 2020 को अपने पति मिथिलेश के साथ बालाजी बिल्डर्स के ऑफिस पहुंची और वहां 5 लाख रुपए का चेक उन्हें दिया। इसके बाद पार्ट बाई पार्ट करके महिला के द्वारा श्री बालाजी बिल्डर्स को कुल 13 लाख 81 हजार रुपए दिए गए। इसके बाद आज तक जुगल किशोर ने मकान बनाकर नहीं दिया। उससे मकान के बारे में पूछने पर वह गोलमोल जवाब दे रहा है।

और लोगों से भी फ्राड करने की जानकारी मिली तो पहुची थाने
शालनी श्रीवास्तव ने बताया कि उसे समाचार पत्रों से जानकारी हुई की जुगल किशोर तिवारी ने पहले भी कई लोगों से इसी तरह मकान बुकिंग के नाम पर रुपए लिए और अब वह लोग उसेक चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद महिला सीधे सुपेला थाने पहुंची और श्री बालाजी बिल्डर्स के संचालक जुगल किशोर तिवारी एवं उसके कर्मचारी जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा के के खिलाफ धारा 34, 420 का अपराध दर्ज कराया।

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