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*रास्ता रोक कर अवैध वसूली करने वाले युवक गिरफ्तार*

बेमेतरा:- प्रार्थी कामता साहू ने थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04 मई 2022 के रात्रि 10 बजे में देवकर से देवकुमार साहू का पीकअप गाडी से लकडी का बाजवट भरकर अपने साथी संजय साहू एवं तिलक कुंजाम के साथ देवकर से सिवनी जा रहे थे कि महामाया मंदिर साजा के पास राजा खान एवं अन्य उसके दोस्त गाडी को रूकवाकर पैसा की मांग करने लगे पैसा देने से मना करने पर मां बहन की गाली गलौच देकर हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट करने लगे जिससे इसके बाया हाथ, कमर, पीठ एवं सिर में एवं साथी संजय साहू के नाक में चोट आया है एवं घटना के समय तिलक कुंजाम बीच बचाव किया है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा कायम कर विवेचना में लिया गया।

उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के द्वारा थाना साजा प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्धाज एवं थाना स्टाफ को तत्काल आरोपीगणो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण राजा खान, नरेश निषाद, सुरेश निर्मलकर ऊर्फ सोनू को हिरासत में लेकर उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपीगणो द्वारा रास्ता रोक कर पैसा मांगने पर नही देने पर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर चोट पहुचाया है। प्रकरण में धारा 384 भादवि जोडी गई है। आरोपी राजा खान ऊर्फ इरफान खान के द्वारा घटना के समय प्रयुक्त डंडा पेश करने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपीगण 1. राजा खान ऊर्फ इरफान खान पिता मजलुम खान उम्र 19 साल साकिन वार्ड नं. 12 इंदरा नगर साजा 2. नरेश निषाइ पिता राम कुमार निषाद उम्र 23 साल साकिन वार्ड नं. 13 इंदरा नगर साजा 3. सुरेश निर्मलकर ऊर्फ सोनू पिता बाबुलाल निर्मलकर उम्र 19 साल साकिन फोकट पारा साजा को दिनांक 05मई 2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना साजा प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्धाज, आरक्षक इंदरमन निषाद, रमन चंद्राकर, रामानुज जायसावाल, मुकेश एवं अन्य थाना स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

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