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*लव ट्रायंगल बना मौत का कारण हत्यारे पांच घंटे के भीतर बेमेतरा पुलिस के गिरफ्त में*

बेमेतरा:- प्रार्थी धरमलाल पिता अमृतलाल कश्यप उम्र 50 साल साकिन बोरदा थाना सिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा हाल बारूद फैक्ट्री ग्राम पिरदा चौकी कंडरका ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पुत्र धर्मपुष्प कश्यप को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम ऊफरा से ग्राम गुधेली जाने का नहर पार रास्ता में धारदार वस्तु से हमला कर चोट पहुचाकर हत्या करने की रिपोर्ट पर चौकी कंडरका थाना बेरला में मार्ग एवं अपराध क्रमांक 166/2022 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल एवं चौकी कंडरका प्रभारी उप निरीक्षक रंजित प्रताप सिंह द्वारा तत्काल मौके का मुआयना किया गया। मुआयना करने पर मृतक की हत्या करना अनेकानेक संदेहों को जन्म दे रहा था तथा यह भी प्रतीत हुआ कि घटना किसी जानकार व्यक्ति द्वारा ही किया गया है। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल को निर्देशित कर एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जिसमें चौकी कंडरका प्रभारी उप निरीक्षक रंजित प्रताप सिंह एवं सउनि अरविंद शर्मा की टीम को अज्ञात हत्यारे की पतासाजी हेतु लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षी के कथन के अधार पर राहुल ध्रुव, खिलावन साहू, कामदेव साहू के नामो का खुलासा हुआ। जिस पर आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर उक्त प्रकरण के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी राहुल ध्रुव ने बताया कि एक लडकी से एकतरफा प्रेम करता था मृतक का भी उस लडकी से प्रेम संबंध व मृतक लडकी से मिलता जुलता रहता था जो आरोपी को बुरा लगता था घटना दिनांक 29 अप्रैल 2022 के रात्रि में उक्त लडकी मृतक धर्मपुष्प कश्यप प्रेमी के साथ बाईक पर घुमने गुधेली से ऊफरा जाने नहर पार रास्ते पर गये तो पहले से हत्या करने की नियत से राहुल ध्रुव अपने दो साथियों खिलावन साहू एवं कामदेव साहू के साथ घात लगाकर रास्ते पर बैठे थे। जो मृतक को बाईक में आते देख कर डंडे से वार कर गिरा दिये तथा राहुल ध्रुव द्वारा धारदार चाकु से प्राणघातक हमला कर धर्मपुष्प कश्यप को मार कर हत्या करना स्वीकार किया। मौके पर मिले साक्ष एवं धारदार हथियार को आरोपियो से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण 1. राहुल ध्रुव पिता नेतराम ध्रुव उम्र 19 साल 2. खिलावन साहू पिता तेजराम साहू उम्र 19 साल 3. कामदेव साहू पिता केतराम साहू उम्र 19 साल सभी साकिनान गुधेली चौकी कंडरका थाना बेरला जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 01 मई 2022 को माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, चौकी कंडरका प्रभारी उप निरीक्षक रंजित प्रताप सिंह, सउनि अरविंद शर्मा, प्रधान आरक्षक रामेश्वर माण्डले, आरक्षक इंद्रजीत पाण्डेय, विनोद पात्रे एवं चौकी कंडरका के प्रधान आरक्षक देवनारायण तिवारी, भुषण ठाकुर, ठाकुर राम, आरक्षक संजय पाटिल, गौतम ठाकुर, योगेश साहू, प्रदीप कौशल, नंदुराम ध्रुव एवं अन्य थाना स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

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