*14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा*
बेमेतरा:- नालसा नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। लोक अदालत में जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। 14 मई को नेशनल लोक अदालत में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, कब्जे के आधार पर बंटवारा, दंड प्रकिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हाकित कर निराकरण किया जाना है।