छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

भुगतान नहीं रुकेगा, स्वीकृति अनुसार कार्य तत्काल प्रारंभ करायें-आयुक्त

दुर्ग! आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने सोमवार को औद्योगिक नगर वार्ड में मोर जमीन मोर मकान योजना के हितग्राहियों को निर्देशित कर कहा योजना के तहत् नियमानुसार जिन हितग्राहियों का मकान बनाने के लिए स्वीकृत हो गया है वे तत्काल मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करें। मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद भुगतान की चिन्ता न करें उनके कार्य का भुगतान नहीं रोका जाएगा। उन्होंंने कहा किसी के भी बहकावे में न आयें, जिन लोगों ने भी योजना के अंतर्गत आवेदन किया था और उनका आवेदन स्वीकृत हो गया है उनका मकान अवश्य बनेगा।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग के औद्योगिक नगर वार्ड 18 के मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत् 117 हितग्राहियों का आवेदन शासन के डीपीआर में स्वीकृत हो चुका है। परन्तु वार्ड के निवासियों के मन में अज्ञात लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया है जिसके कारण वे मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत् वे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये हंैं। इस संबंध में सभी 117 लोगों की सूची जारी भी हो गई है। जिसे लेकर आज वार्ड के करीब 30-40 निवासी आयुक्त श्री बर्मन से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराये। आयुक्त श्री बर्मन ने तत्काल सूडी इंजीनियर श्री मिश्रा को बुलाकर यथा स्थिति की जानकारी ली । उन्होंने निर्देशित कर कहा सूची अनुसार सभी हितग्राहियों के जमीन और स्थल का परीक्षण कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ कराकर मुझे अवगत करायें। आयुक्त ने हितग्राहियों को समझाया कि आपके वार्ड के जितने भी लोगों का आवेदन स्वीकृत हुआ है वे किसी के भी बहकावे में न आयें नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम आपसे आकर मुलाकात करेगी। आप उन्हें अपने मकान बनवाने में सहयोग देवें।

इस दौरान पोटियाकला वार्ड 54 के करीब 20-25 निवासियों ने आयुक्त श्री बर्मन से मुलाकात किये उन्होंने आयुक्त को बताये कि वे पोटियाकला वार्ड के कुंदरापारा में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत् मकान बनाने के इच्छुक हैं। परन्तु पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने से हम वंचित हो रहे हैं। आयुक्त श्री बर्मन ने निवासियों से कहा आप सभी भी किसी के बहकावे में न आयें शासन के दिशा निर्देशों और नियमानुसार जो भी हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आयेगा उन्हें योजना का लाभ अवश्य मिलेगा।

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