छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

उडऩदस्ता टीम की बड़ी कार्यवाही 67 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त

भिलाई। नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने शुक्रवार को जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले गोरखनाथ व्यवसायी सुभाष मार्केट से 66 किलो तथा केला व्यवसायी से 01 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखकर व्यवसाय करने पर एवं मक्कू टी स्टाल पर एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ रखने पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूल किया और एक्सपायरी सामान जब्त कर विनिष्टीकरण किया साथ ही समझाईस दी गई कि इस तरह की हरकत दोबारा करते पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है जहां से प्रतिबंधित पालीथीन जब्त किया गया उस व्यवसायी के दुकान के सामने व्यवसायी ने यह पोस्टर लगाया था कि पालीथीन मांगकर शर्मिंदा न करें।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 14 प्रतिष्ठान से 17000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

निगम की उडऩदस्ता टीम द्वारा चैतराम केला व्यवसायी, गोरखनाथ, जी/57 मक्कू टी स्टाल, राम आसरे मसेदिया, मां शारदा चना भण्डार, सिंह ट्रेडर्स, करन पान सेंटर, बल्लू पान सेंटर, मंजीत सिंह आटो सेंन्टर, राहूल जायसवाल पान सेन्टर, मुस्तफा अली डेलीनीड्स, सांई सायकल स्टोर्स, रमेश किराना पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की गई।

आयुक्त के निर्देश पर उडऩदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सडक़ पर कचरा फैलाने वाले तथा सडक़ पर सामान रखकर यातायात बाधित, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आयुक्त श्री रघुवंशी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें, गंदगी न फैलायें, एक्सपायरी डेट के सामग्री का वितरण न करें, स्वच्छता बनाये रखें ताकि होने वाले कार्यवाही से बच सके।

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