छत्तीसगढ़

अवैध रूप से महुआ शराब वाहन में रखकर बिक्री करने हेतु ले जाने वाले दो आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार*

*अवैध रूप से महुआ शराब वाहन में रखकर बिक्री करने हेतु ले जाने वाले दो आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार*

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
अपराध क्रमांक 12/2025
धारा 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट
जप्ती – कच्ची शराब 80 लीटर कीमती 16000 ₹ एवं मोटर साइकल ड्रीम होंडा कीमती 80000 जुमला कीमती 96000 ₹।
नाम आरोपी –
01.अनिल कुमार पाटले पिता रेशम लाल पाटले उम्र 27 वर्ष निवासी आवास पारा पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।

02. दिल कुमार जांगड़े पिता राजकुमार जांगड़े उम्र 21 वर्ष निवासी आवासपारा पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।

इस कार्यवाही में उप निरीक्षक ओम प्रकाश कुर्रे, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह, उर्मिला कुजूर आरक्षक भागवत चंद्राकर, योगेंद्र खूंटे, रामकुमार बघेल, मनीष साहू का विशेष योगदान रहा।

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