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*शासकीय कस्तुरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में विधिक जागरूकर्ता शिविर का आयोजन कर स्कूली छात्र-छात्राओं को विभिन्न उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान की गई*

बेमेतरा:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा संजय अग्रवाल, अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बेमेतरा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट जगदीश राम, प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री नीति द्वारा शासकीय कस्तुरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में विधिक जागरूकर्ता िशविर का आयोजन कर स्कूली छात्र-छात्राओं को विभिन्न उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान की गई। उक्त अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सायबर क्राईम एवं संविधान के मूलभूत कर्तव्य, लैंगिक अपराधों, चाईल्ड टेªफिकिंग, अपहरण, बाल श्रम, बाल विवाह अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, एवं आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी।

शिविर के दौरान संजय अग्रवाल, अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बेमेतरा द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराध एवं उनके दंड के प्रावधान के संबंध में पाक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट जगदीश राम ने मोबाईल, व्हाटसअप, फेसबुक के माध्यम से होने वाले अपराध, नाबालिग रहने के दौरान अपराधिक गतिविधियों में न रहकर अपने भविष्य की सुरक्षा करने और सायबर क्राईम के बारे में जानकारी दी। छ.ग. में प्रचलित अंधविश्वास के संबंध में टोनही प्रताड़ना अधिनियम के बारे में जानकारी दी। छात्र-छात्राओं के दैनिक जीवन में उनके व्यक्तित्व विकास के लिये कानून की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक होने के बारे में बताया। उपरांत छात्र-छात्राओं के मध्य नेशनल लोक अदालत के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी प्रदान किया गया।

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