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*प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाईपलाईन बिछाये जाने पर जिले के प्रभावित कृषकों को मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि*

बेमेतरा:- भारत सरकार द्वारा लोकहित में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) नई दिल्ली को छत्तीसगढ़ राज्य में मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाईपलाईन बिछाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त लाईन में जिला बेमतरा, तहसील बेरला के ग्राम कोहड़िया, गुधेली, पिरदा, गबदा, सिलघट, भिंभौरी एवं ढाबा की भूमि प्रभावित हो रहा है, जिसमें 17.974 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है। उक्त ग्रामों में पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के तहत प्रभावित कृषकों को भूमि में उपयोग के अधिकार का मुआवजा एवं खड़ी फसल या अन्य परिसंपत्ति की हानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि सक्षम प्राधिकारी गेल (इण्डिया) लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रदान किया जाना है।

उक्त परियोजना हेतु पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन 04 फरवरी 2022 को कराया गया है। अधिसूचना की प्रति कलेक्टर बेमतरा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला, तहसीलदार बेरला मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज. पं. बेरला तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशन कराया गया है। प्रभावित खातेदारों को सूचना पत्र जारी कर तामिली की जा रही है। कोई व्यक्ति उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वितीय मंजिल अरीना द बुटीक होटल वीआईपी रोड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकते है।

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