छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अवैध कालोनी विकासकर्ताओं के विरूद्ध होगी कार्यवाही

दुर्ग। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग  विनय पोयाम के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम हनौदा का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थलों पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कालोनी की स्थापना के उद्देश्य से नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना ही भूखण्डों का उपविभाजन, मार्गों का विकास तथा विकास योजना में भूमि उपयोग में परिवर्तन कर अप्राधिकृत विकास किया गया हैं। अप्राधिकृत विकासकर्ता के विरूद्ध नगर तथा निवेश अधिनियम 1973 के तहत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

निरीक्षण में प्रभारी अधिकारी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,  विमल बगवैया, राजस्व निरीक्षक  केपी सिन्हा और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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