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*बेरला पुलिस की कार्यवाही – धारदार चाकु से गांभीर चोट पहुचाने वाला 02 युवक गिरफ्तार*

बेमेतरा:- प्रार्थी आरिफ अली पिता अयुब अली उम्र 35 साल साकिन सरदा थाना बेरला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10.02.2022 को करीबन 01 बजे दोपहर को वह च्वाईस सेन्टर में था कि उसी दौरान इसके गांव सरदा का कुश साहू जो अपने माता पिता के साथ वर्तमान में उरला बीरगांव में रहता है वह अपने पल्सर मो.सा. में एक अन्य लडका को पीछे में बैठाकर बेरला से बेमेतरा की ओर जाते समय इसके भाई सादिक अली के मो.सा. को टक्कर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया, जिससे इसका भाई सादिक अली गिर गया, इसी बात पर कुश साहू एवं उसका साथी इसके भाई सादिक अली को तुम बीच रास्ते में मो. सा. खडी किये हो कहकर गाली गलौच कर हाथापाई करने लगे जब ये बीच बचाव करने पहुचा तो कुश साहू अपने साथीयों को फोन लगाकर बुलाया तो एक्टीवा मो. सा. में 02 लडके आ गये तब उनके एक्टीवा मोटर सायकल के डिक्की से कुश साहू एक बटन वाला चाकू निकालकर इसे जान से मारने की धमकी देते हुए हत्या करने की नियत से इसके बांये पसली एवं सिर के बांये तरफ मारा और उसके अन्य साथी इसे पकड कर हाथ मुक्का से मारपीट किये ये चाकु को अपने हाथ से पकडकर रोकने का प्रयास किया तब इसका भाई सादिक अली बीच बचाव करने लगा तो उसके भी सिर में कुश साहू चाकू से वार कर चोट पहुचाया झगडा को देखकर गांव वाले दौडे तो कुश साहू लोग भाग गये चाकू में वार करने से इसक

सिर के बांये तरफ,बांये पसली, बांये भुजा, कंधा एवं दोनो हाथ की हथेली में चोटें आयी है तथा भाई सादिक के सिर के पिछे चोट आयी है घटना को गांव के घनश्याम साहू, आसिफखान एवं अन्य लोग देखे व बीच बचाव करना बताये कि रिपोर्ट पर थाना बेरला में अपराध क्रमांक 41/2022 धारा 307,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा  धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन पर अति पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला  तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में थाना स्टाफ को आरोपी पता तलाश करने निर्देशित किया गया।

प्रकरण में विवेचना आरोपी पता तलास दौरान कुश साहू एवं पवन वैष्णव को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। आरोपी कुश साहू द्वारा घटना में प्रयुक्त एक धारदार नोक चाकू एवं पल्सर मोटर सायकल क्रमांक CG 04 NE 1105 को अपने घर से निकालकर पेश किया, घटना में नोकदार धारदार चाकू होने से प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी गई। आरोपी कुश साहू ने अपने साथी पवन वैष्णव, करन मरावी, शेखर साहू के साथ मिलकर घटना दिनांक को अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने पर आरोपीगण 1. कुश साहू पिता पोखराज साहू उम्र 21 साल साकिन सरदा थाना बेरला हाल उरला बीरगांव रायपुर 2. पवन वैष्णव पिता कृष्णा वैष्णव उम्र 20 साल साकिन नागेश्वर नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर जिला रायपुर को आज दिनांक 12.02.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि डी.एल. सोना, प्रधान आरक्षक लोकेश सिंह, आरक्षक भारती, सुरेन्द्र जांगडे, दीपक डेहरे एवं अन्य थाना स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

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