छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

आरोपी चिटफंड कंपनी की संपत्ति होगी कुर्क

दुर्ग। आम जनता को अपनी संस्था की विभिन्न लोक लुभावनी योजना बताकर और उनसे रूपए जमा करा कर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी छल फरेब कर राशि कपट पूर्वक तरीके से व्यतिक्रम किए जाने के कारण आरोपी संस्था एवं उनके संचालकों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कार्यालय कलेक्ट्रेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड, टोगो स्वास्थ्य एवं जन कल्याण संस्थान एवं सहयोगी कंपनी बामची केमिकल्स लिमिटेड, बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड, निक्सिल फार्मसिटीकल लिमिटेड, जैग पालीमर्स कंपनी लिमिटेड, मिलानी टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जियो साईन माईन्स-2, मेटल्स कंपनी लिमिटेड एवं पेट्रान मिनिरल्स एवं माइन्स लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

कंपनी के एरिया मैनेजर प्रशांत मजुमदार आत्मज चिनुराम मजुमदार एवं पिजुस मजुमदार आत्मज प्रशांत मजुमदार निवासी मकान नंबर 5 ए अनुष्ठा रेसीडेंसी जुनवानी भिलाई तहसील दुर्ग की चल-अचल संपत्ति को निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कुर्क किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

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